जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश

उत्तरकाशी 04


     कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एवं लाॅकडाउन अवधि में किसी भी नागरिक को धन के अभाव के कारण परेशानी न हो इसे देखते हुए  जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बैंकर्स को पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए 3 अप्रैल से निम्न आदेश जारी किए है।


भारत सरकार द्वारा 3 अप्रैल से प्रधानमंत्री जन धन योजना, किसान सम्मान निधि,विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अनुमन्य धनराशि बैंक ग्राहक सेवा केंद्र भारतीय डाक भुगतान बैंकों में उपलब्ध करायी जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में जनपद में स्थित बैंकों को खुला रखने हेतु समय-समय पर पूर्व में पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए 3 अप्रैल से सभी बैंक प्रातः 8 बजे से अपराह्न1 बजे तक ग्राहकों के लिए लेनदेन हेतु खुले रहेंगे।


 अपराह्न1बजे से सांय 4 बजे तक बैंक अपने आंतरिक मिलान एवं अन्य कार्य संपन्न कर सकेंगे।सभी एटीएम प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक खुले रहेंगे। तथा सभी बैंक मित्र भी प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1बजे तक नगदी का लेनदेन कर सकेंगे। कुछ बैंक मित्र जो दुकानों में अवस्थित है उनको मात्र बैंकिंग लेन-देन के लिए ही दुकान प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1 बजे के मध्य खोलने की अनुमति होगी।


 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक AEPS के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम है जो आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित रहेंगे इसलिए सभी बैंक उक्त अवधि में अपने पोस्टमैन,पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक के ग्राहकों का भुगतान भी संपन्न करेंगे। 


बैंक से जुड़े कर्मचारियों को अपने विभाग द्वारा (सक्षम स्तर) से जारी पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर ही उन्हें चार पहिया व दो पहिया वाहन में आवागमन की छूट होगी । बैंक मित्र आगमन के लिए अनुमति पत्र निर्गत करने हेतु उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है उप जिलाधिकारी जिला लीड बैंक अधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार बैंक मित्रों के अनुमति पत्र जारी करेंगे किंतु यह अनुमति पत्र केवल उन्हीं को जारी किया जाएगा जो वास्तविक रूप से बैंक से संबंधित होंगे।


 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को उनके खाता संख्या के अनुसार भुगतान होगा। प्रधानमंत्री जनधन के तहत जिनके खाते का अंतिम अंक 0 या 1 है उन खातों में 03 अप्रैल तक, जिन खातों का अंतिम अंक 2 या 3 है उन खातों में 4 अप्रैल तक, जिन खातों का अंतिम अंक 4 या 5 है उन खातों में 5 अप्रैल तक, जिन खातों का अंतिम अंक 6 या 7 है उन खातों में 8 अप्रैल तक तथा जिन खातों का अंतिम अंक 8 या 9 है उन खातों में 9 अप्रैल तक लाभार्थी के खाते से धन निकासी हेतु निर्धारित तिथि है। ऐसे खाताधारक चाहें तो उसी दिन या उसके बाद कभी भी अपनी सुविधा एवं अपनी आवश्यकतानुसार यह धनराशि निकाल सकते है। यह आवश्यक नही है कि खाताधारक को उसी दिन यह धनराशि निकालनी है। यह धनराशि उसके खाते में ही जमा रहेगी और खाताधारक अपनी इच्छा व सुविधानुसार कभी भी यह धनराशि निकाल सकता है। अर्थात 09 अप्रैल के पश्चात खाताधारक किसी भी तिथि को बैंक से धन आहरित कर सकते हैं।


 बैंक में जहां कहीं ग्राहक/ लाभार्थी का अंगूठा लगाया जाना अनिवार्य हो ऐसे मामलों में अंगूठा लगाने से पहले व बाद में संबंधित उपकरण को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम हेतुभारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप बैंकों को सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा इस दौरान प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अपरिहार्य होगी सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा एटीएम के बाहर आगंतुकों/ उपभोक्ताओं के खड़े रहने हेतु निर्धारित दूरी पर चिन्हांकन करेंगे। साथ ही हाथ धोने हेतु सैनिटाइजर पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे। सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा  एटीएम कक्षों की प्रति-दिन समय समय पर सोडियम हाइपोक्लोराइट से सफाई करना सुनिश्चित करेंगे।